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परिवहन सेवा पोर्टल नागरिकों के लिए परिवहन संबंधी कार्यों को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल सुविधा, पारदर्शिता, और दक्षता को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिक अपने घर बैठे ही परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप परिवहन संबंधी किसी भी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो परिवहन सेवा पोर्टल का उपयोग करना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। परिवहन पोर्टल पर 'Services' में 'Update Mobile Number' का विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर और वाहन की जानकारी डालकर आप घर बैठे अपना नया नंबर लिंक कर सकते हैं। परिवहन पोर्टल के 'Online Services' में 'RC Print' विकल्प से आप अपनी आरसी की पूरी बुक या कार्ड का पीडीएफ वर्शन डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत आरसी का ऑनलाइन होना भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे आम आदमी के समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। डाउनलोड की गई पीडीएफ फाइल को आप किसी भी प्रिंटर से ए-4 साइज पेपर या फोटो पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। यह लैमिनेट कराने के बाद फिजिकल आरसी की तरह ही काम करेगी।

परिवहन पोर्टल के 'Know Your Vehicle Details' सेक्शन में जाकर गाड़ी का नंबर डालें। आपको मालिक का नाम (आंशिक रूप से छुपा हुआ) और गाड़ी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वर्चुअल आरसी की वैधता वही होती है जो आपकी मूल आरसी की है। एक्सपायर हो चुकी आरसी डिजिटल रूप में भी अमान्य मानी जाएगी और उस पर चालान हो सकता है। डिजिटल आरसी डाउनलोड करना आमतौर पर पूरी तरह मुफ्त है। हालांकि, यदि आप डुप्लीकेट स्मार्ट कार्ड आरसी घर पर मंगवाते हैं, तो उसकी निर्धारित सरकारी फीस देनी होती है। जवाब है- बिल्कुल नहीं। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप में उपलब्ध दस्तावेज मूल दस्तावेजों के बराबर ही मान्य हैं। यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी इसे मानने से इनकार करता है, तो आप उन्हें परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर का हवाला दे सकते हैं। हालांकि, फोन की फोटो गैलरी में रखी फोटो को वैध नहीं माना जाता, इसे केवल सरकारी ऐप के जरिए ही दिखाना चाहिए। यदि आरसी नहीं दिख रही, तो अपना नाम आधार के अनुसार चेक करें। आरसी और आधार में नाम की स्पेलिंग समान होनी चाहिए। डिटेल्स दोबारा रिफ्रेश करके 'Fetch' करें।

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Parivahan Sewa Portal

सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप डिजिलॉकर में अपनी आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को 'Fetch' करके रखें। यह ऑफलाइन भी काम करता है और सरकारी मान्यता प्राप्त है।

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आरसी एक्सपायर होने से पहले 'Renewal of Registration' के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आरटीओ में गाड़ी का इंस्पेक्शन होने के बाद आपकी नई आरसी डिजिटल रूप से अपडेट हो जाएगी। कार की ऑरिजनल आरसी के लिए 'Vahan 4.0' पोर्टल का इस्तेमाल करें। यहाँ से डाउनलोड की गई आरसी में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो इसे ऑरिजनल के बराबर बनाते हैं। वेबसाइट पर 'Login' सेक्शन में 'Register' पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालें। एक बार रजिस्टर होने के बाद आप आरसी, लाइसेंस और टैक्स की सभी सेवाएं ले सकते हैं। आरसी खो जाने पर सबसे पहले पुलिस में एक ऑनलाइन रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं। इसके बाद डिजिटल आरसी डाउनलोड करें और नई स्मार्ट कार्ड आरसी के लिए परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। डिजिलॉकर खोलें, 'Search' में जाएं, 'Registration of Vehicles' चुनें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालें और 'Get Document' पर क्लिक करें। आपकी आरसी आपके डिजिलॉकर में जुड़ जाएगी। परिवहन पोर्टल (parivahan.gov.in) पर जाएं, अपना राज्य चुनें, आरसी प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें और ओटीपी के जरिए अपनी आरसी की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लें। यह पूरी तरह मुफ्त सेवा है।

  • परिवहन पोर्टल के ‘Know Your Vehicle Details’ सेक्शन में जाकर गाड़ी का नंबर डालें। आपको मालिक का नाम (आंशिक रूप से छुपा हुआ) और गाड़ी की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
  • यदि आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड है, तो आप पुराने वाहन की आरसी भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यदि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो आपको अपने क्षेत्रीय आरटीओ से संपर्क करना होगा।
  • ऐप में लॉगिन करें, ‘My Virtual RC’ सेक्शन में जाएं, गाड़ी का नंबर और इंजन/चेसिस के आखिरी 5 अंक भरें। इसके बाद आपकी वर्चुअल आरसी क्यूआर कोड के साथ जेनरेट हो जाएगी।
  • डिजिटल आरसी आपके वाहन के पंजीकरण का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। इसमें आपके वाहन का नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मालिक का नाम और वाहन की वैधता जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल रूप से सुरक्षित होती हैं। आईटी एक्ट के तहत डिजिटल दस्तावेजों को अब भौतिक दस्तावेजों के समान ही मान्यता प्राप्त है। सरकार ने इसे डिजिलॉकर और एम-परिवहन जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक पहुँचाया है।
  • परिवहन पोर्टल या एम-परिवहन ऐप पर आरसी डाउनलोड करते समय सुरक्षा कारणों से इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों के आखिरी 5 अंकों की जरूरत पड़ती है।

डिजिटल आरसी के कई लाभ हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको कागज खोने की चिंता नहीं रहती। दूसरा, पुराने पड़ चुके कागज के आरसी कार्ड के चिप खराब होने की समस्या खत्म हो जाती है। तीसरा, यदि आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं या इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं, तो डिजिटल आरसी तुरंत उपलब्ध होती है। इसके अलावा, लोन खत्म होने के बाद बैंक की एचपी (Hypothecation) हटवाने की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन आरसी के जरिए आसान हो गई है। डिजिटल सेवाओं के कारण अब आपको डुप्लीकेट आरसी या आरसी रिन्यूअल के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सभी फॉर्म ऑनलाइन भरें और डिजिटल कॉपी का उपयोग करें। ऐप के लॉगिन पेज पर 'Forgot MPIN' पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर आप नया 6 अंकों का पिन सेट कर सकते हैं। यदि आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड है, तो आप पुराने वाहन की आरसी भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यदि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो आपको अपने क्षेत्रीय आरटीओ से संपर्क करना होगा। बिना ओटीपी के आप केवल 'Vehicle Info' देख सकते हैं। पूरी आरसी डाउनलोड करने के लिए सुरक्षा कारणों से ओटीपी अनिवार्य है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है। ऐप में लॉगिन करें, 'My Virtual RC' सेक्शन में जाएं, गाड़ी का नंबर और इंजन/चेसिस के आखिरी 5 अंक भरें। इसके बाद आपकी वर्चुअल आरसी क्यूआर कोड के साथ जेनरेट हो जाएगी।

Parivahan Sewa Portal

2026 में मोबाइल से आरसी डाउनलोड करना बहुत आसान है। आप एम-परिवहन (mParivahan) ऐप डाउनलोड करें, अपना वाहन नंबर और चेसिस नंबर डालें और आपकी वर्चुअल आरसी तुरंत आपके फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपकी आरसी खो गई है, तो आप 'परिवहन सेवा' पोर्टल पर जाकर 'Duplicate RC' के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस का भुगतान करने के बाद, आपकी नई आरसी डाक से घर आ जाएगी या आप डिजिटल कॉपी तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के इस युग में अब आपको अपनी गाड़ी के कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को फिजिकल रूप में साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों की सुविधा के लिए आरसी को डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया है। वर्ष 2026 में यह तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि आप महज कुछ सेकंड में अपने मोबाइल पर अपनी गाड़ी की ऑरिजनल आरसी डाउनलोड कर सकते हैं। यह न केवल सुविधाजनक Parivahan Sewa Portal है बल्कि आरसी के फटने या खोने के डर को भी खत्म करता है।

अगर आप अक्सर गाड़ी चलाते हैं, तो एम-परिवहन ऐप आपके फोन में जरूर होना चाहिए। ऐप डाउनलोड करें और अपना अकाउंट बनाएं। होमपेज पर 'Virtual RC' का विकल्प चुनें। अपनी गाड़ी की डिटेल्स जैसे नंबर और इंजन/चेसिस के आखिरी 5 अंक दर्ज करें। 'Add to Dashboard' पर क्लिक करते ही आपकी वर्चुअल आरसी तैयार हो जाएगी। इसमें एक क्यूआर कोड (QR Code) होता है जिसे ट्रैफिक पुलिस स्कैन करके आपके वाहन की सत्यता की जांच कर सकती है। आरसी डाउनलोड करते समय सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आरटीओ के रिकॉर्ड में अपडेटेड है। यदि नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। साथ ही, अपनी आरसी की वैधता (Expiry Date) समय-समय पर चेक करते रहें। डिजिटल आरसी तभी तक वैध है जब तक आपका वाहन पंजीकरण कानूनी रूप से मान्य है। किसी भी अनधिकृत वेबसाइट से अपनी आरसी डाउनलोड करने की कोशिश न करें, हमेशा सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें। भारत में अपनी गाड़ी की डिजिटल आरसी प्राप्त करने के मुख्य रूप से तीन तरीके हैं। पहला 'परिवहन सेवा' का आधिकारिक वेब पोर्टल, दूसरा 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) ऐप और तीसरा 'एम-परिवहन' (mParivahan) मोबाइल एप्लीकेशन। ये तीनों ही तरीके सरकारी हैं और इनसे डाउनलोड की गई आरसी पूरी तरह से वैध मानी जाती है। आइए इन तीनों प्रक्रियाओं को विस्तार से समझते हैं।

डिजिटल आरसी आपके वाहन के पंजीकरण का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। इसमें आपके वाहन का नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मालिक का नाम और वाहन की वैधता जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल रूप से सुरक्षित होती हैं। आईटी एक्ट के तहत डिजिटल दस्तावेजों को अब भौतिक दस्तावेजों के समान ही मान्यता प्राप्त है। सरकार ने इसे डिजिलॉकर और एम-परिवहन जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक पहुँचाया है। बाइक की आरसी मोबाइल में रखने के लिए एम-परिवहन ऐप में अपनी बाइक का नंबर सेव करें। चेसिस डिटेल्स डालने के बाद आपकी आरसी वर्चुअल रूप से ऐप में सुरक्षित हो जाएगी। बैंक से NOC प्राप्त करें, फिर परिवहन पोर्टल पर 'Hypothecation Termination' के लिए आवेदन करें। इसके बाद आपकी नई अपडेटेड आरसी ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन पोर्टल या एम-परिवहन ऐप पर आरसी डाउनलोड करते समय सुरक्षा कारणों से इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों के आखिरी 5 अंकों की जरूरत पड़ती है। आरसी डाउनलोड करने के लिए चेसिस नंबर अनिवार्य है। यह नंबर आपकी पुरानी आरसी, गाड़ी के इंजन के पास की प्लेट या आपके इंश्योरेंस पेपर पर लिखा होता है। भारत सरकार के परिवहन सेवा पोर्टल ( Parivahan Sewa ) के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, और अन्य परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाएं। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा सुनिश्चित करते हुए आपके परिवहन संबंधी कार्यों को आसान बनाता है। घर बैठे आवेदन करें, स्थिति ट्रैक करें, और समय बचाएं। परिवहन सेवा पोर्टल के साथ अपने परिवहन संबंधी जरूरतों को पूरा करें।

GENERAL INFORMATION

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